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ग्राम पंचायत बीराखेडी में शासकीय धनराशि के दुरूपयोग पर तत्कालीन प्रधान, सचिव एवं प्रशासक से वसूली के निर्देश

 जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशों के अनुपालन में जांचकर्ता अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत बीराखेडी विकास खण्ड गंगोह सोनू कुमार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गयी। इस संदर्भ में जांच अधिकारी की आख्या में सामुदायिक शौचालय भवन की संरचना सुदृढ न पाये जाने और भवन की गुणवत्ता भी मानकांे एवं विशिष्टयांे के अनुरूप न पाए जाने पर ग्रामनिधि से धनराशि आहरण कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण अद्योमानक/अपूर्ण करने और जांच के समय सामुदायिक शौचालय ध्वस्त पाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बीराखेडी सचिव अंकित तोमर व प्रमोद कुमार सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी (तत्कालीन प्रशासक) दोषी पाये गये।

मुख्य विकास अधिकारी  विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि  बिन्दुओं के कार्यों का मूल्यांकन की जांच में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित को नोटिस निर्गत किया गया था। ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित का स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण 4,86,309 का दुरूपयोग तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव एवं तत्कालीन प्रशासक द्वारा किया गया। इसलिए 4,86,309 रूपये की आधी-आधी धनराशि अंकन 2,43,154.50 प्रमोद कुमार सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 (तत्कालीन प्रशासक) एवं अंकित तोमर तत्कालीन सचिव (ग्रा0वि0अ0) ग्राम पंचायत बीराखेडी से तथा 85,012 की आधी-आधी धनराशि 42,506 सोनू कुमार तत्कालीन प्रधान एवं अंकित तोमर सचिव से उनके कार्यकाल के अनुसार 2,85,705.50 वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये है।

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