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नुपुर शर्मा पर सुप्रीमकोर्ट सख्त नुपुर की याचिका खारिज

नुपुर शर्मा  पर सुप्रीमकोर्ट सख्त नुपुर की याचिका खारिज--नुपुर के ब्यान भड़काऊ -- नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में की देरी--माफी मांगी कंडीशनल

विरेन्द्र चौधरी 

NEW DELHI. भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के धार्मिक विवादित बयान के बाद पूरे देश में मुस्लिम समाज ने पूरे देश में आगजनी पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। जिसकी परिणीती उदयपुर राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या के रूप में सामने आयी। हालांकि नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफि मांग ली थी। इसके बावजूद देश के कईं हिस्सों में नुपुर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये‌।इसी को लेकर नुपुर सुप्रीम कोर्ट गयी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि नुपुर के ब्यान भड़काने वाले थे।उसके ब्यान के बाद पूरे देश में व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी। नुपुर के माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने माफी मांगी लेकिन लेट मांगी,माफी भी कंडीशनल मांगी। आपको सोशल मीडिया पर नहीं टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भाजपा की प्रवक्ता है इसका मतलब यह नहीं कि आप को कुछ भी कहने का लाईसेंस नहीं मिल गया। आपको सोशल मीडिया पर नहीं टीवी चैनल पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कहा आप पहले हाईकोर्ट जायें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आये। सुत्रों का कहना है कि नुपुर के वकील अब हाईकोर्ट जाएंगे।

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