Ticker

6/recent/ticker-posts

मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से एकत्र करने के लिए 07 एवं 21 अगस्त को चलेगा विशेष अभियान

 मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से एकत्र करने के लिए 07 एवं 21 अगस्त को चलेगा विशेष अभियान••इस कैम्प के आयोजन के लिए खोले जाएंगे संबंधित मतदान केन्द्र वाले स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय

विरेन्द्र चौधरी 

सहारनपुर।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 01 अगस्त 2022 से प्रारम्भ हो गई थी। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने दी है। उन्होने बताया कि फार्म-6बी आफलाइन एवं ऑनलाइन   nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा।
डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने आधार से जोडने के लिए बताया कि स्व प्रमाणन के बिना सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणन के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जाएगा। उन्होने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 2 तिथियां यथा-07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होने बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मोे को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है।
डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एंव 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकता है। उन्होने यह भी बताया कि विशेष अभियान दिवस दिनांक 07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए मतदान केन्द्र वाले वाले सभी स्कूल, कालेज, कार्यालय खोले जायेगें।

Post a Comment

0 Comments