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बड़ी खबर-अब हर कोई नहीं बेच सकेगा विष

 अनुज्ञप्तिधारक ही करेगा विष का क्रय-विक्रय--फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा 18 वर्ष की आयु रखने वाले0व्यक्ति को ही होगा विष का क्रय-विक्रय


विरेन्द्र चौधरी 
सहारनपुर। 
उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग की अधिसूचना द्वारा विष अधिनियम 1919 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विर्निदिष्ट विष के विक्रय के लिये उत्तर प्रदेश विष कब्जा और विक्रय नियमावली 2014 बनाई गयी है। नियमावली मंे उल्लिखित है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नवीकृत अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति विष का न विक्रय करेगा और न विक्रयार्थ रखेगा।
नियमावली में जिला मजिस्ट्रेट को अनुज्ञापन प्राधिकारी नामित किया गया है। नियमावली के अनुसार कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विष का विक्रय नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो या उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें उसका पता अंकित हो, के माध्यम से युक्त दस्तावेज को प्रमाणित न कर दिया गया हो। वह किसी विष का विक्रय करने के पूर्व क्रेता का नाम, टेलीफोन नम्बर और पता और विक्रीत विष के उद्देश्य की पुष्टि भी करेगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को विष का विक्रय नहीं करेगा जो उसे 18 वर्ष से कम की आयु का प्रतीत होता है या अंगो व जो उसे पूर्ण रूप से विकसित क्षमता वाला व्यक्ति न प्रतीत होता हो।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत होते हुए उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली 2014 के अन्तर्गत विष विक्रय करने हेतु कार्यालय अनुज्ञापन प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। समस्त संबंधित को लाईसेंस प्राप्त करने हेतु एक माह का समय प्रदान किया जाता है। एक माह की समयावधि में उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली 2014 के अंतर्गत अपने विष विक्रय के कार्य को विनयमित न किये जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  

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